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स्टाम्प पेपर के साथ अपनी संपति के लेनदेन को सुरक्षित कीजिए

मेरठ

 02-07-2024 09:37 AM
सिद्धान्त I-अवधारणा माप उपकरण (कागज/घड़ी)

पिछले कुछ महीनों में जिस पैमाने पर गर्मी ने अपना कहर बरपाया है, उसे देखकर आपके मन भी यह ख़याल जरूर आया होगा कि "काश पहाड़ों में अपना घर होता, तो कितना अच्छा होता।" गर्मियों में वहां की ठंडी वादियों में सुकून और शांति से रहते। लेकिन क्या आप पहाड़ों में या कहीं भी, घर या जमीन के लेनदेन को कानूनी करार देने वाली आवश्यक प्रक्रिया के बारे में जानते हैं? आज हम आपको बड़े लेनदेन में सबसे जरूरी भूमिका निभाने वाले "स्टाम्प पेपर (Stamp Paper)" की क्षमता और खूबियों से परिचित कराएँगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भारत में स्टाम्प पेपर का इतिहास कितने उतार चढ़ावों से भरा हुआ रहा है?
स्टाम्प पेपर, एक विशेष प्रकार का कागज़ होता है, जिस पर राजस्व स्टाम्प (Revenue Stamp) छपा होता है। इसका उपयोग करके भारत में विभिन्न कानूनी दस्तावेज़ बनाए और निष्पादित किए जाते हैं। इन दस्तावेजों में बिक्री विलेख, लीज़ एग्रीमेंट (Lease Agreement), पावर ऑफ़ अटॉर्नी (Power Of Attorney) और हलफ़नामे शामिल हैं। स्टाम्प पेपर सरकार द्वारा जारी किया जाता है। जालसाजी को रोकने के लिए इसमें एक अद्वितीय वॉटरमार्क (Unique Watermark) और सीरियल नंबर लिखा हुआ रहता है। स्टाम्प पेपर के उपयोग के माध्यम से दस्तावेजों को कानूनी वैधता और प्रवर्तनीयता प्रदान की जाती है। इसके प्रयोग से धोखाधड़ी और विवादों को भी रोका जाता है, क्योंकि नियम और शर्तें दोनों पक्षों को माननी पड़ती हैं। स्टाम्प पेपर, स्टाम्प शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। यह सरकार द्वारा कुछ प्रकार के लेन-देन पर लगाया जाने वाला कर होता है।
भारत में दो प्रकार के स्टाम्प पेपर का उपयोग किया जाता है:
न्यायिक: न्यायिक स्टाम्प पेपर का उपयोग न्यायालय से संबंधित दस्तावेज़ों, जैसे कि वाद, याचिका और सम्मन के लिए किया जाता है।
गैर-न्यायिक: गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर का उपयोग न्यायालय से संबंधित दस्तावेज़ों, जैसे कि अनुबंध, विलेख और समझौतों के लिए किया जाता है।
गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर 10 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक के विभिन्न मूल्यों में उपलब्ध होते हैं। उपयोग किए जाने वाले स्टाम्प पेपर का मूल्य लेनदेन के मूल्य पर निर्भर करता है।
भारत में स्टाम्प पेपर तीन तरीकों से खरीदा जा सकता है:
भौतिक स्टाम्प पेपर (Physical Stamp Paper): भौतिक स्टाम्प पेपर को अधिकृत विक्रेताओं या स्टाम्प कार्यालयों से खरीदा जाता है। दस्तावेज़ विवरण और इसमें शामिल पक्षों को स्टाम्प पेपर पर भरा जाता है और हस्ताक्षर किए जाते हैं। इस पद्धति में धोखाधड़ी, कमी और दोहराव की संभावना अधिक होती है।
ई-स्टाम्पिंग (E-Stamping): ई-स्टाम्पिंग के जरिये स्टाम्प पेपर अधिकृत बैंकों या सेवा प्रदाताओं से ऑनलाइन खरीदा जाता है। इसमें सबसे पहले एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाता है, और स्टाम्प शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है। इसके बाद एक विशिष्ट पहचान संख्या वाला ई-स्टाम्प प्रमाणपत्र (E-Stamp Certificate) प्राप्त होता है, जिसे फिर मुद्रित किया जाता है और इसका उपयोग किया जाता है। यह विधि सुरक्षित, सुविधाजनक और सत्यापन योग्य मानी जाती है।
फ्रैंकिंग (Franking): फ्रैंकिंग के तहत अधिकृत बैंकों या संस्थानों में फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग करके स्टाम्प छाप लगाई जाती है। दस्तावेज़ सादे कागज़ पर तैयार किया जाता है, और बैंक में स्टाम्प ड्यूटी (stamp duty) का भुगतान किया जाता है। बैंक दस्तावेज़ पर फ्रैंकिंग मशीन से स्टाम्प लगाता है और उसे वापस कर देता है। यह तरीका तेज़, आसान और सटीक माना जाता है। स्टाम्प पेपर का उपयोग खरीद की तारीख से छह महीने के भीतर कर दिया जाना चाहिए अन्यथा, यह अमान्य हो जाता है। दस्तावेज़ को स्टाम्प पेपर पर लिखा या मुद्रित किया जाता है और इसमें शामिल सभी पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। दो या अधिक स्वतंत्र गवाहों को भी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करना चाहिए। यदि लागू हो, तो दस्तावेज़ को उस क्षेत्र के उप-रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत किया जाना चाहिए जहाँ संपत्ति स्थित है। भारत में कानूनी दस्तावेज़ बनाने और निष्पादित करने के लिए स्टाम्प पेपर आवश्यक है। यह कानूनी वैधता, प्रवर्तनीयता और स्टाम्प शुल्क के भुगतान का प्रमाण प्रदान करता है। इसलिए, कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए स्टाम्प पेपर को सही तरीके से खरीदना और उसका उपयोग करना महत्वपूर्ण है।
ऐसा माना जाता है कि स्टाम्प पेपर की अवधारणा का आविष्कार संभवतः 16वीं शताब्दी में नीदरलैंड में हुआ था। इसके तीन दशक बाद, फ्रांस में भी बड़े पैमाने पर स्टाम्प पेपर का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके तीन दशक बाद, यह अवधारणा ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और अन्य देशों में भी फैल गई।
यूरोप में, स्टाम्प पेपर को सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने 1765 में स्टाम्प अधिनियम (Stamp Act) के तहत पेश किया था। इसका उद्देश्य सात साल के युद्ध (1756-63) के दौरान उपनिवेशों में ब्रिटिश सैनिकों के लिए प्रत्यक्ष करों के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करना था। उपनिवेशवादियों को मुद्रित सामग्रियों पर अधिकृत स्टाम्प चिपका कर, ‘कर’ का भुगतान करना आवश्यक था। उभरे हुए राजस्व टिकटों का उपयोग करके कर लगाया जाता था, जिन्हें प्रभावित शुल्क टिकट (Duty Stamps) भी कहा जाता है। इन्हें साधारण कागज पर छापा जा सकता था। हालाँकि अमेरिकी उपनिवेशों के कड़े विरोध के कारण, अधिनियम को वापस ले लिया गया। लेकिन, स्टाम्प पेपर का उपयोग करने की अवधारणा को बाद में कई देशों द्वारा विभिन्न रूपों में स्वीकार किया गया। स्टाम्प को इंटैग्लियो (intaglio ) नामक प्रक्रिया के तहत उच्च दबाव वाले रोलर्स (High-Pressure Rollers) का उपयोग करके मुद्रित किया जाता है। रोलर्स, स्टैम्प पेपर और एक धातु की प्लेट को एक साथ दबाते हैं। इसके बाद धातु की प्लेट पर आवश्यक डिज़ाइन उकेरा जाता है। स्टाम्प पेपर बनाने की इंटैग्लियो प्रक्रिया में डिज़ाइन को धातु की प्लेट में खांचे या इंडेंट के रूप में उकेरा जाता है। ऐसा केवल उपकरणों का उपयोग करके (ड्राई-पॉइंटिंग (Dry-Pointing) या एक विशेष एसिड या अन्य रसायनों (नक़्क़ाशी) की सहायता से किया जा सकता है।
पूरी धातु की प्लेट पर स्याही की एक परत फैली होती है। स्याही उत्कीर्ण खांचों में बैठ जाती है। जो भी स्याही खांचे में नहीं बैठती है, उसे प्लेट से मिटा दिया जाता है। धातु की प्लेट को उच्च दबाव वाले रोलर्स का उपयोग करके स्टांप पेपर के खिलाफ दबाया जाता है। इस प्रकार स्याही का डिज़ाइन कागज पर स्थानांतरित किया जाता है।
भारत में अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान ब्रिटिश सरकार के साथ पाँच राज्यों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इनसे भारत को ब्रिटिश-मुद्रित टिकटों के उपयोग की अनुमति मिली। टिकटों पर राज्य का नाम छपा हुआ था। ये टिकट राज्य के भीतर और भारत के ब्रिटिश-डाक-सेवा क्षेत्रों में डाक के लिए मान्य थे। ब्रिटिश राज के समय, अपने स्वयं के टिकट छापने का अधिकार सामंती राज्यों को दिया गया था। ये टिकट राज्य के भीतर या, कभी-कभी, कोचीन और त्रावणकोर जैसे विशेष व्यवस्था वाले राज्यों में उपयोग के लिए थे। स्वतंत्रता के बाद, “बहावलपुर” ने ब्रिटिश अनुमति के बिना, अपने नाम के साथ भारत के ब्रिटिश टिकट जारी किए। 1947 में, भारतीय और पाकिस्तानी स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, अधिकांश राजकुमारों को नए देशों में शांतिपूर्वक शामिल होने के लिए राजी किया गया था।

संदर्भ
https://tinyurl.com/4mstwjfr
https://tinyurl.com/mupftwn2
https://tinyurl.com/2v65kp34
https://tinyurl.com/ynrmvuah

चित्र संदर्भ

1. 50 रुपये के स्टाम्प पेपर को संदर्भित करता एक चित्रण (flickr)
2. 1981के स्टाम्प पेपर को दर्शाता चित्रण (wikimedia)
3. तीन आने के न्यायिक स्टाम्प पेपर को दर्शाता चित्रण (wikimedia)
4. 1934 के सांगली स्टेट स्टाम्प पेपर को दर्शाता एक चित्रण (picryl)
5. इंटैग्लियो प्रिंटिंग को दर्शाता एक चित्रण (Flickr)

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