महामारी में मनुष्य कि रोजमर्रा की जिंदगी को बाधित करने की क्षमता होती है, उदाहरण के लिए हाल ही में उत्पन्न हुई कोरोनावायरस महामारी ने सैंकड़ों की जनसंख्या को घर में बैठने और सामाजिक दूरी को बनाए रखने में मजबूर कर दिया, इससे जहां विश्व भर में आर्थिक प्रबंधन में अव्यवस्था आई वहीं लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के कारण तनाव का सामना करना पड़ा। मार्च और जून के अंत में सरकार द्वारा किए गए देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से भवनों और स्थानीय सोसाइटी में कोविड सुरक्षित वातावरण को सफलता पूर्वक सरकारी लॉकडाउन दिशानिर्देशों के तहत बनाए रखते हुए भवनों और सोसाइटी में गैर-निवासियों (जैसे आम क्षेत्रों / सुविधाओं के लिए सहायक कर्मचारी यानी पहरेदार और विद्युत्कार आदि) के प्रवेश को अवरुद्ध किया हुआ था।
वहीं जैसे ही सरकार द्वारा लॉकडाउन को जुलाई के बाद थोड़ा खोला गया, हमारे द्वारा भी सोसाइटी या भवनों में कोविड सुरक्षित वातावरण को बनाए हुए निम्न तीन प्रतिबंध को खोला गया – (i) भवन/ सोसाइटी (Society) में गैर-निवासियों का प्रवेश (ii) भवन के सहायक कर्मचारियों को प्रवेश की अनुमति (iii) भवन में रहने वालों को बाहर जाने और अंदर आने की छूट। यानी जुलाई के बाद से कोविड सुरक्षित वातावरण को बनाए रखने के लिए विभिन्न भवनों या सोसाइटी के प्रत्येक संबंधित अपार्टमेंट (Apartment) में आर्थिक आवश्यकता और स्वास्थ्य जोखिम धारणा के आधार पर प्रत्येक अपार्टमेंट / भवन के निवासी द्वारा निश्चित रूप से मापन के द्वारा संबंधित कोविद जोखिम पर नजर रखी गई –
(i) अपार्टमेंट/भवनों में गैर निवासियों का प्रवेश :- काम करने वाली, मरम्मत श्रमिकों और अन्य आगंतुकों को अपार्टमेंट में, प्रत्येक दिन/सप्ताह/महीने में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएं। यह सुनिश्चित करें की वे तभी आएं जब उनकी वास्तव में आवश्यकता हो और वे अपना मास्क जरूर पहने व भवन/सोसाइटी के मुख्य द्वार और जगह को अच्छे से सैनिटाइज़ करें। यदि गैर-निवासी पिछले 5 दिनों में किसी भी सार्वजनिक कार्यालय या सार्वजनिक स्थान (कार्यालय, अस्पताल, बैंक, पुलिस स्टेशन, मॉल इत्यादि) में होकर आयें हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि ठहरने की पूरी अवधि में अपार्टमेंट निवासी और गैर-निवासी दोनों मास्क पहनना जारी रखें। साथ ही आगंतुकों से 8 फीट की सुरक्षित दूरी पर ही आगंतुकों को चाय/पानी की सेवा दें।
(ii) भवन/सोसाइटी के कर्मचारियों का प्रवेश और पुन: प्रवेश : समर्थक कर्मचारी केवल आम क्षेत्रों में ही कार्य करें और उन्हें अपार्टमेंट के अंदर आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उनके साथ सारी बातचीत मास्क पहनकर और 6 फीट की सुरक्षित दूरी को बनाए रखते हुए ही करें। यदि किसी को अपार्टमेंट के अंदर आमंत्रित करने की आवश्यकता होती है, तो गैर-निवासियों के सभी पूर्व-सावधानी (बिंदु i, ऊपर देखें) का पालन करें।
(ii) निवासियों का बाहर जाना और पुनः प्रवेश : किसी भी परिवार के सदस्य या संबंधित अपार्टमेंट के सह-निवासी, जो अपार्टमेंट के सुरक्षित वातावरण से बाहर जाते हैं और फिर से प्रवेश करते हैं, सबसे अधिक रूप से कोविड के जोखिम से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक अपार्टमेंट में प्रत्येक व्यक्ति के बाहर जाने व पुनः प्रवेश करने वालों (चाहे वह किसी भी सार्वजनिक कार्यालय / स्थान (कार्यालय, अस्पताल, बैंक, मॉल, पुलिस स्टेशन आदि) में प्रवेश किया हो या किसी भी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया हो) की जानकारी को बनाए रखें। यदि निवासी अस्वतः अस्वस्थ महसूस करता है या उच्च जोखिम वाले सार्वजनिक स्थान में सुरक्षित-दूरी के बिना और मास्क के बिना जाएं तो उसे स्वयं को अपार्टमेंट के बाकी निवासियों / परिवार से 5 दिन तक अलग रहना चाहिए। अपने अपार्टमेंट के सुरक्षित वातावरण में प्रवेश करने से पहले सुरक्षा के मानदंडों को अपनाएं। हम में से कुछ के परिवार के सदस्य सार्वजनिक कार्यालयों - अस्पतालों, बैंकों, सरकारी कार्यालयों, पुलिस आदि में काम करते हैं - उन्हें उच्च जागरूकता और प्रक्रिया अनुशासन के साथ इसका पालन करने की आवश्यकता है।
कुछ देशों (जैसे संयुक्त राष्ट्र) में नियम 6 के सख्त लॉकडाउन में गैर-निवासियों को रेड-जोन वाल क्षेत्रों के किसी भी भवन में जाने की अनुमति नहीं है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में किसी भी अपार्टमेंट / भवन में एक साथ 6 से अधिक निवासी नहीं रह सकते हैं। हालांकि भारत में और लखनऊ जिले में विषाणु का कहर कमजोर होते हुए नजर आ रह है और हमने अब एक और सख्त लॉकडाउन के नियमों से नहीं गुजरना पड़ेगा। वहीं एहतियात की सलाह दी जाती है और भवन/सोसाइटी में कोविड सुरक्षित वातावरण बनाए रखना होगा।
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