द्वियांगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना

मेरठ

 02-02-2019 02:17 PM
नगरीकरण- शहर व शक्ति
बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान कराने के उद्देश्‍य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) योजना चलायी गयी, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस प्रकार की सहायता का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के भीतर किया गया है। राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत पाँच उप-योजनाएँ शामिल की गयी हैं:

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)
3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS)
4. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS)
5. अन्नपूर्णा योजना

हमारे देश में विकलांग लोगों के समर्थन के लिए केंद्र सरकार के नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा फरवरी 2009 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता योजना शुरू की गई थी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत शुरू की गई यह योजना विकलांग लोगों को उनके जीवन की समृद्धि के लिए मासिक पेंशन प्रदान करती है। कोई भी विकलांग व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, और गरीबी रेखा से नीचे तथा 40% विकलांगता वाले व्‍यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। 79 वर्ष की आयु तक के लोगों को पेंशन के रूप में 300 रुपये का भुगतान किया जाता है और 79 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए 500 रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

योजना का लाभ
नामांकित लोग इस योजना के निम्नलिखित लाभ उठा सकते हैं:

1. लोगों को केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी।
2. सरकार द्वारा प्रदान किए गए धन से वे किसी पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहेंगे।
3. 300 रुपये की राशि उन लोगों को प्रदान की जाती है जिनकी आयु 18-79 वर्ष के बीच होती है, जबकि 500 रुपये की राशि उन लोगों के लिए प्रदान की जाती है जो 79 वर्ष से अधिक आयु के हैं।

पात्रता

किसी विकलांग व्यक्ति को लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं।
1. आवेदक की आयु 18-79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
2. आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए।
3. आवेदक शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति होना चाहिए।
4. आवेदक की विकलांगता 40% से अधिक होनी चाहिए।
5. बौने भी इस योजना के लिए पात्र हैं।
6. आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का होना चाहिए।

आवेदन कैसे करें?

आवेदक को आवेदन पत्र ग्राम पंचायत, नगर पालिका जैसी स्थानीय सरकारी निकायों में लेना पड़ेगा तथा फॉर्म को विधिवत भरने के बाद, उसे उसी कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन पत्र नि: शुल्क दिया जाता है। आप इस आवेदन पत्र का प्रारूप इस लिंक https://bit.ly/2HW8Lu2 पर देख सकते हैं।

अवश्‍यक दस्‍तावेज

इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए।
1. आधार कार्ड
2. विकलांगता का प्रमाण पत्र
3. आवेदक का निवास प्रमाण
4. खाता विवरण
5. आयु प्रमाण
6. गरीबी रेखा के नीचे का राशन कार्ड

मेरठ की वर्ष 2018 की द्वियांग पेंशन सर्वेक्षण सूची में 1468 द्वियांगों को सूचीबद्ध किया गया है, जो द्वियांग पेंशन के लाभार्थी हैं।

संदर्भ :

1.https://en.wikipedia.org/wiki/National_Social_Assistance_Scheme
2.https://www.indiafilings.com/learn/indira-gandhi-national-disability-pension-scheme/
3.https://meerut.nic.in/survey2018-epd-disabledpension/

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