बहुत से लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक या रिवॉल्वर रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि आखिर बंदूक या फिर रिवॉल्वर के लिए लाइसेंस कैसे लिया जाए। वहीं आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत में जो नागरिक बंदूक खरीदना चाहते हैं उन्हें केवल एनपीबी बंदूकें खरीदने की अनुमति है। साथ ही बंदूक का लाइसेंस आमतौर पर तभी दिया जाता है जब आप यह साबित कर सकें कि आपके जीवन को किसी से खतरा है।
भारत में आयुध अधिनियम, 1959 के तहत बंदूक का लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है। आयुध अधिनियम, 1878 भारतीय संसद का एक अधिनियम है, जो आयुधों और गोला-बारूद से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करता है, ताकि अवैध हथियारों और उनसे उत्पन्न हुई हिंसा को रोका जा सके। आयुध अधिनियम को 1959 में पारित किया गया, जिससे अधिकांश भारतीयों के लिए आयुध रखना कठिन हो गया।
अधिनियम को छह अध्यायों में विभाजित किया गया है, जो निम्नलिखित हैं:
अध्याय 1 - संसदीय
एक संक्षिप्त शीर्षक और अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा प्रदान करता है।
अध्याय 2 - आयुधों और गोला-बारूद का अर्जन, कब्जा, विनिर्माण, विक्रय, आयात, निर्यात और परिवहन
भारत में आयुधों और गोला-बारूद का अर्जन, कब्जा, विनिर्माण, विक्रय, आयात, निर्यात और परिवहन के नियम और कानून के बारे में बताता है।
अध्याय 3 - लाइसेंस के बारे में उपबंध
लाइसेंस प्राप्त करने के लिए विवरण, लाइसेंसों का अनुदान और इंकार से संबंधित नियम, लाइसेंस के लिए फीस, आदि।
अध्याय 4 - शक्तियां और प्रक्रिया
सरकारी अधिकारियों को इस अधिनियम को लागू करने की शक्तियों का विवरण प्रदान करता है।
अध्याय 5 - अपराध और शास्तियां
इस अधिनियम से संबंधित नियम तोड़ने पर वर्णित दण्डों की व्याख्या करता है।
अध्याय 6 – प्रकीर्ण
अधिनियम के अन्य प्रकीर्ण शक्तियों की व्याख्या, जैसे, छूट देने की शक्ति।
बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया एक लंबी, जटिल और महंगी होती है। लाइसेंस प्राप्त करने की निम्न प्रक्रिया होती है:
1) सबसे पहले एक आवेदन जमा करना होता है। एक व्यक्ति अपने राज्य के पुलिस अधीक्षक से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। बंदूक का लाइसेंस फॉर्म भारतीय आयुध कारखाने की वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध हैं।
2) आयुध लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय कुछ आवश्यक दस्तावेज चाहिए होते हैं। राशन कार्ड की प्रति, चुनाव कार्ड, पिछले 3 साल की आई.टी. रिटर्न / चालान कॉपी / मूल्यांकन आदेश, अपने इलाके के जिम्मेदार नागरिकों के दो चरित्र प्रमाण पत्र, शारीरिक फिटनेस का प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण (वास्तविक को आवेदन के साथ प्रस्तुत न करें), उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र/ स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र), सुरक्षा या खेल के लिए आयुध को रखने की आवश्यकता सही साबित करने के लिए दस्तावेज शामिल होने चाहिए।
3) आवेदन प्राप्त करने के बाद पुलिस द्वारा आपकी किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि के पिछले रिकॉर्ड और दिए गये पते की प्रमाणिकता की जांच की जाएगी।
4) बंदूक प्राप्त करने वाले व्यक्ति के संबंध में कई जानकारियां प्राप्त की जाती हैं, जिसमें उसके आसपास या पड़ोस के लोगों से उसके द्वारा किया गया किसी प्रकार का प्रकीर्ण व्यवहार या क्रोध के कारण व्यक्ति को झगड़े में शामिल होते देखे जाने जैसी पूछताछ की जाती है।
5) यह निर्धारित करने के लिए कि व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार है या नहीं, डीसीपी द्वारा उस व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जाता है।
6) साक्षात्कार में पूछे जाने वाले मुख्य सवाल ये हैं: आपको बंदूक की आवश्यकता क्यों है? भारत में आमतौर पर आत्म रक्षा को मुख्य कारण बताया जाता है। वहीं अगर कोई जंगली जानवर से सुरक्षा चाहते हैं तो वह भी बंदूक के लाइसेंस की मांग कर सकते हैं।
7) साक्षात्कार के बाद, डीसीपी द्वारा आपराधिक शाखा और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो दोनों को रिपोर्ट भेजी जाती है।
इन सभी चरणों को पूरा करने के बाद यदि डीसीपी प्रासंगिक जानकारी से संतुष्ट हों तो लाइसेंस प्राप्त हो जाता है, और यदि संतुष्ट न हों तो आवेदन इंकार कर दिया जाता है। लाइसेंस मिल जाने के बाद बंदूक की खरीद के लिए किसी लाइसेंस प्राप्त डीलर से बंदूक के लिए संपर्क कीजिए। नागरिकों द्वारा उपयोग के लिए अनुमत बंदूकें शॉटगन, हैंडगन और खेल राइफल हैं। वहीं एक नागरिक केवल तीन आयुधों का ही लाइसेंस रख सकता है।
डीलर से बंदूक प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
1) लाइसेंस वैध तारीक और स्थान के साथ जारी किया होना चाहिए एवं अंग्रेजी या हिंदी में होना चाहिए।
2) गन लाइसेंस की एक छायाप्रति
3) डीलर के एनओसी की एक प्रति और पुलिस अधिकारियों द्वारा प्राप्त एनओसी की एक प्रति। एनओसी मतलब ना आपत्ति प्रमाण पत्र (यदि गन लाइसेंस पूरे भारत में वैध है तो एनओसी प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है)।
4) उस जगह का परिवहन लाइसेंस जहां डीलर स्थित है।
संदर्भ:
1.https://en.wikipedia.org/wiki/Arms_Act,_1959
2.https://blog.ipleaders.in/obtain-gun-license/
3.https://bit.ly/2F63WfB
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