भारत सरकार कैसे पता लगाती है अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों का?

अवधारणा II - नागरिक की पहचान
20-05-2023 09:10 AM
Post Viewership from Post Date to 01- Jul-2023 31st
City Subscribers (FB+App) Website (Direct+Google) Messaging Subscribers Total
1587 561 0 2148
* Please see metrics definition on bottom of this page.
भारत सरकार कैसे पता लगाती है अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों का?

भारत सरकार द्वारा विदेशियों का पंजीकरण एक अनिवार्य आवश्यकता है जिसके तहत सभी विदेशी नागरिकों (भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को छोड़कर) को दीर्घकालिक वीज़ा (180 दिनों से अधिक) पर भारत आने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण अधिकारी के साथ अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को आगमन के 24 घंटों के भीतर पंजीकरण कराना आवश्यक है, भले ही उनके ठहरने की अवधि कितनी भी हो। 16 वर्ष से कम आयु के विदेशी बच्चों को पंजीकरण आवश्यकताओं से छूट दी गई है। भारत में विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939 के तहत विदेशियों के लिए लागू विनियम निम्नलिखित हैं:
1.लंबी अवधि (180 दिनों से अधिक) पर भारत आने वाले सभी विदेशियों (भारतीय मूल के विदेशियों सहित) छात्र वीज़ा, मेडिकल वीज़ा (Medical Visa), रिसर्च वीज़ा (Research Visa), रोज़गार वीज़ा, मिशनरी वीज़ा (Missionary Visa) और प्रोजेक्ट वीज़ा (Project Visa) के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (FRRO) / विदेशी पंजीकरण अधिकारी (FRO)से खुद को पंजीकृत कराना आवश्यक है। एफआरआरओ)/विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ)से भारत में आगमन के 14 दिनों के भीतर पंजीकृत होने की आवश्यकता होती है, जहां विदेशी ठहरने का इरादा रखता है।हालांकि, सभी बिजनेस वीजा धारकों को संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ के साथ खुद को पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है, यदि बिजनेस वीजा पर भारत में एक कैलेंडर वर्ष के दौरान कुल प्रवास 180 दिनों से अधिक हो।
2.साथ ही ऊपर उल्लेखित विदेशियों के अलावा विदेशियों को स्वयं को पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं होती है, भले ही वे भारत में दीर्घकालिक वीजा पर आए हों, बशर्ते भारत में उनका निरंतर प्रवास 180 दिनों से अधिक न हो। यदि किसी विदेशी नागरिक का इरादा 180 दिनों से अधिक समय तक रहने का है, तो उसे संबंधित विदेशी पंजीकरण अधिकारी के पास आगमन की तारीख से 180 दिनों के भीतर अपना पंजीकरण कराना होगा।
3.
भारत में एक विदेशी नागरिक के पंजीकरण आदि के लिए प्राधिकरण दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अमृतसर, बैंगलोर, हैदराबाद, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, कालीकट, गोवा, लखनऊ और अहमदाबाद में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी हैं और देश के अन्य सभी जिलों में जिला पुलिस अधीक्षकों को विदेशी पंजीकरण अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
4.
साथ ही पंजीकरण के समय एक आवासीय परमिट जारी किया जाता है। यह केवल वीज़ा में निर्दिष्ट रहने की अवधि के लिए वैध होता है। आवासीय परमिट के विस्तार के लिए / वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन के साथ इसकी अवधि समाप्त होने से कम से कम दो महीने पहले निर्धारित प्रपत्र में निकटतम पंजीकरण अधिकारी के पास आवेदन किया जाना चाहिए।
5.
यदि किसी भी समय कोई विदेशी नागरिक जिसे पंजीकरण कराना आवश्यक है, आठ सप्ताह या उससे अधिक की निरंतर अवधि के लिए अपने पंजीकृत पते (address) से जाने पर विचार कर रहे हो, या पंजीकृत पता बदल रहे हो, या अंततः भारत से प्रस्थान कर रहे हो, तो उन्हें, जाने से पहले, व्यक्तिगत रूप से, या एक अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, या पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्राधिकार पंजीकरण अधिकारी को अपने अस्थायी या स्थायी रूप से छोड़ने के बारे में सूचित करना आवश्यक है।
6.प्रत्येक पंजीकृत विदेशी नागरिक जो भारत से प्रस्थान करने वाला है, उसे अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र या तो जिस स्थान पर वह पंजीकृत है उस स्थान के पंजीकरण अधिकारी, या उस स्थान पर जहाँ से वह प्रस्थान करना चाहता है, या भारत से बाहर निकलने के पोर्ट/चेक पोस्ट (port / check post) पर आप्रवास अधिकारी को सौंपना होगा। 2020 में अपने वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद 40,000 से अधिक विदेशी भारत में रह गए थे, जब 32.79 लाख से अधिक विदेशी नागरिक, कोविड-19 (Covid-19) महामारी के कारण देशव्यापी तालाबंदी शुरू होने से पहले देश का दौरा करने आए थे।केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2019 में अपने वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद देश में रहने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या 54,576 थी, और 2020 में 40,239 थी।अधिकारियों के मुताबिक वीजा की तारीख से अधिक समय तक भारत में रहने पर जुर्माना, पांच साल तक की कैद है या दुबारा देश में प्रवेश करने से प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। भारत में वीजा की अवधि समाप्त होने के पहले 15 दिनों के लिए जुर्माना शून्य है, यदि 16 दिनों से 30 दिनों तक हो तो ₹10,000 जुर्माना है, ₹20,000 अगर 31 दिनों से 90 दिनों तक हो और ₹50,000 अगर 90 दिनों से अधिक अवधि हो जाएं तो।पिछले ही वर्ष विदेशी नागरिकों के अवैध रूप से रहने की बार-बार की गई शिकायतों के बाद, दिल्ली की पुलिस द्वारा एक विशेष टीम का आयोजन किया गया। विधान परिषद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली की पुलिस द्वारा मार्च 2022 में इन विशेष टीमों का गठन करने के बाद, लगभग 570 विदेशियों (अगस्त 2022 तक) को उनके वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद शहर में रहते हुए पाया गया था। गृह मंत्री द्वारा पेश किए गए आंकड़ों में यह भी कहा गया है कि अगस्त 2022 तक 5,936 विदेशी नागरिक शहर में रह रहे हैं और 3,517 लोग विभिन्न संस्थानों में पढ़ रहे थे।

संदर्भ :-
https://bit.ly/3BHaFYS
https://bit.ly/41S9uAv
https://bit.ly/42Ogfoc

 चित्र संदर्भ
1. भारतीय प्रवासी दफ्तर को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
2. भारत में कोलकाता हवाई अड्डे पर एक अप्रवासी को दर्शाता चित्रण (Flickr)
3. भारतीय पासपोर्ट को दर्शाता एक चित्रण (Pixabay)
4. उँगलियों में चित्रित भारतीय झंडे को दर्शाता एक चित्रण (Pixabay)