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भारत का संविधान एक भारतीय नागरिक को दोहरी नागरिकता रखने से रोकता है।इसलिए विदेशों में रहने वाले कई प्रवासी भारतीयों के लिए इसका सबसे अच्छा विकल्प, भारत की विदेशी नागरिकता (Overseas Citizenship of India (ओसीआई) है। ओसीआई भारतीय मूल के लोगों और उनके जीवनसाथी के लिए उपलब्ध, स्थायी निवास का एक रूप है जो उन्हें भारत में अनिश्चित काल तक रहने और काम करने की अनुमति देता है। इसके नाम के बावजूद, ओसीआई एक व्यक्ति को भारतीय नागरिकता होने का प्रमाण नहीं देता है और भारतीय चुनावों में मतदान करने या सार्वजनिक कार्यालय धारण करने का अधिकार नहीं देता है। भारत सरकार विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में ओसीआई स्थिति को रद्द कर सकती है। इसके अलावा, ओसीआई कार्ड (OCI Card) केवल वैध अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट के साथ ही मान्य है।
2020 तक, भारतीय विदेशी प्रवासी में ओसीआई कार्ड के 6 मिलियन धारक हैं। भारतीय प्रवासी द्वारा दोहरी नागरिकता की मांगों के जवाब में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा ओसीआई योजना शुरू की गई थी। यह प्रवासी नागरिकों को निवासी नागरिकों के लिए उपलब्ध कई अधिकार प्रदान करता है। साथ ही ओसीआई की उपलब्धता किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है जो कभी पाकिस्तानी या बांग्लादेशी नागरिक रहा हो, या जो ऐसे व्यक्ति का बच्चा, पोता या परपोता हो। हालांकि ओसीआई धारकों को आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक मामलों के लिए अनिवासी भारतीयों के बराबर माना जाता है और उनके पास कृषि और वृक्षारोपण संपत्तियों को खरीदने के लिए अधिकार नहीं होते हैं।
पिछले कुछ दशकों में अनैच्छिक और स्वैच्छिक दोनों तरह से वैश्विक प्रवासन में वृद्धि देखी गई है। स्वैच्छिक प्रवासन, जिसमें कुल प्रवासी आबादी का दो-तिहाई हिस्सा शामिल है, असंख्य कारणों से होता है - उच्च शिक्षा, बेहतर अवसरों की तलाश में या व्यापक, वैश्विक अनुभवों के लिए।भारतीय इस प्रवासन के अपवाद नहीं हैं, भारतीयों के एक महत्वपूर्ण हिस्से ने अपने नए निवासी देश की नागरिकता लेने का फैसला किया है। दोहरी नागरिकता का परिचय इस पलायन से निपटने के संभावित तंत्र के रूप में कार्य कर सकता है। दोहरी नागरिकता व्यक्तियों को एक अधिकार क्षेत्र तक सीमित होने के बजाय दो देशों तक की नागरिकता रखने का विकल्प देती है।गृह मंत्रालय के अनुसार, लोकसभा में अपनी प्रस्तुति में, लगभग 8,81,254 भारतीयों ने 2015 से 30 सितंबर, 2021 तक अपनी नागरिकता छोड़ दी। इनमें से अधिकांश व्यक्ति शिक्षित हैं, जो स्वास्थ्य देखभाल, आईटी, कानूनी, लेखा और वित्तीय सेवा क्षेत्र जैसे अत्यधिक कुशल उद्योगों में काम कर रहे हैं।चूंकि भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है, इसलिए ये व्यक्ति इस प्रक्रिया में अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ देते हैं। मॉर्गन स्टेनली बैंक (Morgan Stanley Bank) की 2018 की एक रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि 2014 के बाद से 23,000 करोड़पति भारतीय भारत छोड़ चुके हैं।ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू (Global Wealth Migration Review) के अनुसार अनुमानित 7,000 करोड़पतियों ने अकेले 2019 में भारत छोड़ दिया जिससे उन्हें अपनी नागरिकता छोड़नी पड़ी। पिछले कुछ दशकों में लगातार उच्च शिक्षित और धनी भारतीयों के इस बहिर्वाह का परिणाम न केवल प्रतिभा पलायन में हुआ है, जहां भारत सरकार अपने कुछ प्रतिभाशाली लोगों को खो रहा है, बल्कि महत्वपूर्ण कर राजस्व हानि को भी बढ़ावा दे रहा है। (Repitition) जबकि भारत सरकार भारत की विदेशी नागरिकता योजना (ओसीआई) प्रदान करती है, उसी के लाभ भारतीय प्रवासी को भारत की यात्रा करना अधिक सुविधाजनक बनाते हैं। लेकिन भारतीय प्रवासी के बच्चों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है, जो अक्सर अपनी पहचान के हिस्से के रूप में भारतीय नागरिकता की अनुपस्थिति के कारण भारत के साथ एक देश के रूप में बहुत कम संबद्धता रखते हैं।वर्तमान समय में, जब भारत एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, ऐसे कई कारण हैं कि क्यों भारत के लिए दोहरी नागरिकता शुरू करने का समय आ गया है।
ओसीआई कार्यक्रम 9 जनवरी 2006 को हैदराबाद में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया था। 9 जनवरी 2015 से पहले, ओसीआई कार्ड रखने वाले यात्रियों को पासपोर्ट ले जाने की आवश्यकता होती थी, जिसमें भारत की यात्रा के दौरान आजीवन "U" वीज़ा स्टैम्प ("U" visa stamp) होता था। उस दिन इस आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था और ओसीआई धारकों को अब आजीवन वीज़ा स्टाम्प हुए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। वैध विदेशी पासपोर्ट के साथ ओसीआई कार्ड भारत में आने व भारत से जाने के लिए पर्याप्त है। मार्च 2020 में, ओसीआई धारकों को दी जाने वाली वीजा-मुक्त यात्रा को 15 अप्रैल तक कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी के कारण रोक दिया गया था। 4 मार्च 2021 को ओसीआई धारकों के अधिकारों में थोड़ी कटौती की गई। कुछ गतिविधियों को करने या भारत में कुछ क्षेत्रों का दौरा करने के लिए, ओसीआई धारकों को अब एक संरक्षित क्षेत्र परमिट की आवश्यकता होती है ।साथ ही, भारत में रहने वाले ओसीआई धारकों को अपने स्थायी घर के पते या व्यवसाय के प्रत्येक परिवर्तन पर ईमेल के माध्यम से विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (Foreigners Regional Registration Officer) के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता होती है। साथ ही 15 अप्रैल 2021 को, 20 साल की उम्र के बाद पहली बार पासपोर्ट का नवीनीकरण होने पर ओसीआई को नवीनीकृत करने की संख्या को घटाकर केवल एक बार कर दिया गया। हालांकि 20 वर्ष की आयु से पहले पासपोर्ट का नवीनीकरण किया जाता है, उसके बाद पासपोर्ट का नवीनीकरण 50 वर्ष की आयु के बाद ही किया जाता है। इसके अलावा वर्तमान पासपोर्ट आकार की फोटो के साथ वर्तमान पासपोर्ट की एक प्रति ओसीआई ऑनलाइन पोर्टल (Online portal) पर अपलोड करने की आवश्यकता होती है।
भारत सरकार, आवेदन पर, किसी भी व्यक्ति को भारत के विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है, जो:
1. दूसरे देश का नागरिक है, लेकिन 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत का नागरिक था; या
2. दूसरे देश का नागरिक है, लेकिन एक ऐसे क्षेत्र से संबंधित है जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया; या
3. दूसरे देश का नागरिक है, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के योग्य था; या
4. ऐसे नागरिक का बच्चा या पोता या परपोता है; या
5. ऊपर उल्लिखित ऐसे व्यक्तियों की नाबालिग संतान है; या
6. नाबालिग संतान है और जिसके माता-पिता दोनों भारत के नागरिक हैं या माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है।
साथ ही 2009 से पहले विदेशियों के लिए व्यापार वीजा पर सख्त होने के सरकार के फैसले ने विदेशों में बसे हजारों भारतीय मूल के लोगों की रोजगार संभावनाओं में काफी सुधार किया और भारत की विदेशी नागरिकता योजना के लिए आवेदनों में उछाल भी आया था।वहीं उसी समय भारत सरकार द्वारा बड़ी संख्या में व्यवसायों और कंपनियों के कर्मचारियों को व्यापार वीजा के साथ आने और काम करने की अनुमति देने की एक उदार नीति का पालन किया।लेकिन नए नियमों के साथ, सरल व्यापार वीजा उन्हीं लोगों तक सीमित रहा जो भारत में व्यवसाय स्थापित करने में सक्षम थे, जिसने भारत आने वाले कुशल और योग्य विदेशियों तक इसकी पहुँच को सीमित कर दिया। जिसके परिणामस्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन तथाकथित ओसीआई कार्डधारकों को रोजगार पर रखने पर अधिक जोर देती हैं, क्योंकि यह उनके लिए काफी आसान होता है, जिससे भारत आने वाले प्रवासियों के लिए बहुप्रवेश, बहुउद्देश्यीय आजीवन वीजा का काफी लाभ मिलता है।
संदर्भ :-
https://bit.ly/45asxbZ
https://bit.ly/43qEF7d
https://bit.ly/3Wg4Bjf
चित्र संदर्भ
1. एक भारतीय उद्यमी एवं ओसीआई कार्ड को संदर्भित करता एक चित्रण (
Pixabay, wikimedia)
2. पीआईओ कार्ड योजना जनवरी 9, 2015 तक खारिज कर दी गई, जिसके बाद सभी पीआईओ कार्ड ओसीआई कार्ड बन गए , जिसको दर्शाता चित्रण (wikimedia)
3. भारतीय उद्यमियों को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
4. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ओसीआई कार्ड वितरण को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
5. ओसीआई के वितरण के दौरान लोगो को संबोधित करते हुए,पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को दर्शाता एक चित्रण (flickr)
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