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अगर हमें किसी अन्य देश में एक निश्चित समय के लिए निवास करना है, तो हमारे पास उस देश की नागरिकता का होना आवश्यक है। लेकिन कुछ देशों या स्थानों जैसे थाईलैंड (Thailand), सेंट लुसिया (Saint Lucia), लटविआ (Latvia), डोमिनिका (Dominica), एंटीगुआ (Antigua) और बरबूडा (Barbuda), ग्रेनेडा (Grenada) आदि में एक निश्चित अवधि के लिए नागरिकता खरीदी भी जा सकती है। नागरिकता धारण करने के पैकेज (package) समयावधि के हिसाब से भिन्न-भिन्न होते हैं। इस प्रकार इस प्रक्रिया के माध्यम से इन देशों में रहने के लिए एक द्वितीय पासपोर्ट या इलाईट रेसीडेंसी (Elite Residency) प्राप्त हो जाती है। जब किसी अन्य देश में एक निश्चित अवधि का नागरिक बनना होता है, तो उसके लिए वीजा (Visa) का प्रावधान है। वीजा पासपोर्ट पर एक आधिकारिक दस्तावेज़ या पुष्टि प्रमाण पत्र होता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि, आप कितने समय तक दूसरे देश में रहने वाले हैं। इसमें विभिन्न जानकारियां शामिल होती हैं, जैसे प्रवेश तिथि, देश से वापस आने की तिथि आदि। जब विदेशी देश के आव्रजन अधिकारियों द्वारा व्यक्ति के सभी क्रेडेंशियल्स (Credentials) की जाँच कर ली जाती है, और उनका सत्यापन कर लिया जाता है, उसके बाद ही व्यक्ति को वीजा दिया जाता है। इस प्रकार आपको एक निश्चित अवधि के लिए किसी देश में रहने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। हालांकि, भारत जैसे देश एक ही समय में दो (या अधिक) पासपोर्ट रखने की अनुमति नहीं देते हैं।
भारत के आव्रजन अधिकारियों द्वारा जारी किए गए विभिन्न प्रकार के वीजा में एकल प्रविष्टि वीजा , एकाधिक प्रवेश वीजा, व्यापार वीजा, पर्यटक आज्ञापत्र, निवास आज्ञापत्र, आगमन वीजा, शॉर्ट स्टे वीजा (Short Stay Visa), लॉन्ग स्टे वीजा (Long Stay Visa), कार्य वीजा , इलेक्ट्रॉनिक (Electronic) वीजा आदि शामिल हैं। एकल प्रविष्टि वीजा के माध्यम से केवल एक बार ही किसी विशेष देश में जाया जा सकता है, लेकिन एकाधिक प्रवेश वीजा के माध्यम से एक से अधिक बार किसी विशेष देश में प्रवेश किया जा सकता है। व्यापार वीजा किसी व्यक्ति के लिए मुख्य रूप से तब जारी किया जाता है, जब व्यक्ति विदेशी व्यापार वार्ता करने के लिए अल्प अवधि के दौरे पर जाता है। पर्यटक वीजा मुख्य रूप से एक देश से दूसरे देश की यात्रा के लिए है। रेजिडेंस (Residence) वीजा किसी विशेष देश में एक विस्तृत अवधि के लिए रूकने की अनुमति देता है। इसी प्रकार से कार्य वीजा के माध्यम से आप एक विशेष समय के लिए किसी विशेष देश में रह सकते हैं और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के वीजा को वर्क परमिट (Work permit) वीजा भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वीजा की बात करें तो, यह प्रमाण पत्र के रूप में जारी नहीं किया जाता, इसके लिए अनुमति कंप्यूटर में दर्ज की जाती है।
भारत में वीजा ऑन अराईवल (Visa on arrival) की विशेष सुविधा भी मौजूद है। इसके जरिए भारतीय पासपोर्ट धारक दुनिया भर के विभिन्न देशों द्वारा दी जाने वाली आगमन सुविधा पर वीजा का लाभ उठा सकते हैं। एक भारतीय पासपोर्ट धारक इनमें से किसी भी राष्ट्र का दौरा कर सकता है और प्रवेश करते समय वीजा प्राप्त कर सकता है। जबकि, अधिकांश देश भारतीय पासपोर्ट धारकों को आगमन सुविधा पर वीजा प्रदान करते हैं, वहीं कुछ देशों में प्रवेश के लिए परमिट, इलेक्ट्रॉनिक वीजा, निमंत्रण पत्र, आदि की आवश्यकता हो सकती है। वीजा की सामान्य श्रेणियों के अलावा, विभिन्न देशों द्वारा प्रदान किए जाने वाले वीजा के कई उपवर्ग हैं, जैसे मेडियल (Medial) वीजा, ट्रांजिट (Transit) वीजा, वर्किंग हॉलिडे (Working holiday) वीजा आदि। वीजा का वर्गीकरण आपकी यात्रा के उद्देश्य और वीजा जारी करने की विधि के आधार पर किया जाता है। इस वर्गीकरण में H-1B, L-1, O-1, E-1, E-2 आदि वीजा भी शामिल हैं। H-1B वीजा मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है, जो कम से कम स्नातक की डिग्री (Degree) के साथ किसी विशेष व्यवसाय में अमेरिका (America) में काम करने के लिए आ रहे हैं। वीजा उन व्यक्तियों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति देता है, जिन्हें वहां एक विशिष्ट पद जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर (Programmers), आर्किटेक्ट (Architects), इंजीनियर (Engineers), डॉक्टर (Doctors), अकाउंटेंट (Accountants), कॉलेज प्रोफेसर (College professor) आदि पर कार्य करने के लिए बुलाया गया होता है। इस वीजा की वैध अवधि तीन साल की होती है। L-1 वीजा बहु-राष्ट्रीय कंपनियों (Companies) के लिए एक उपयोगी साधन है, जो अमेरिका में संबंधित इकाई को सेवाएं प्रदान करने के लिए या संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवसाय स्थापित करने के लिए विदेशों से विशेष ज्ञान वाले उच्च स्तरीय प्रबंधकों, कार्यकारी अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को स्थानांतरित करने की मांग करता है। O-1 गैर-अप्रवासी वीजा उन लोगों के लिए जारी किया जाता है, जो विज्ञान, कला, शिक्षा, व्यवसाय आदि के क्षेत्र में असाधारण क्षमता रखते हैं। यह टेलीविजन क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले उन लोगों के लिए भी है, जिनकी उपलब्धियों को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है।
इसके अलावा E-1 और E-2 वीजा भी वीजा के प्रकारों में शामिल हैं, जो एक प्रकार के संधि और निवेशक वीजा हैं। इसके माध्यम से किसी भी देश के निवेशक, व्यापारी आदि संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने व्यापार के लिए निवास कर सकते हैं, किंतु ऐसा तब ही हो सकता है, जब आपके देश और अमेरिका के बीच वाणिज्यिक और नेविगेशन (Navigation) संधि स्थापित है। इन संधियों को संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य अनुबंधित राज्य के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन (Design) किया गया है।
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