वीजा (visa) और उसके विभिन्न प्रकार

लखनऊ

 17-12-2019 02:23 PM
सिद्धान्त 2 व्यक्ति की पहचान

किसी भी देश में निवास करने के लिए वहां की नागरिकता धारण करना बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि उसके आधार पर ही हम उस देश के नागरिक कहलाते हैं। किंतु क्या आप जानते हैं कि कुछ देशों में पैसों से भी नागरिकता खरीदी जाती है जहां आपको वहां रहने के लिए एक द्वितीय पासपोर्ट या इलाईट रेसीडेंसी (ELITE RESIDENCY) प्राप्त हो जाती है। थाईलैंड, सेंट लुसिया, लटविआ, डोमिनिका, एंटीगुआ और बरबूडा, ग्रेनेडा इत्यादि देश ऐसे हैं जहां कुछ वर्षों के लिए नागरिकता खरीदी जा सकती है। समयावधि के आधार पर नागरिकता खरीदने का पैकेज (Package) भी भिन्न-भिन्न होता है। उदाहरण के लिए थाईलैंड की सरकार अमीर विदेशी नागरिकों को एक साल के लिए $3000 में अभिजात नागरिकता प्रदान करती है।

किसी अन्य देश में एक निश्चित अवधि तक निवास करने हेतु भारत में वीजा (Visa) का प्रावधान है। वीज़ा आपके पासपोर्ट पर एक आधिकारिक दस्तावेज़ या पुष्टि प्रमाण पत्र है, जो यह दर्शाता है कि आपको कितने समय तक अन्य देश में स्थायी रूप से रहने की अनुमति है। इसमें प्रवेश तिथि, देश को छोडने की तिथि इत्यादि भी दर्शाये जाते हैं। यह आपके पासपोर्ट पर अंकित स्टांप के साथ एक अलग प्रमाण पत्र हो सकता है। किसी विदेशी देश के आव्रजन अधिकारियों द्वारा आपके सभी क्रेडेंशियल्स (Credentials) की ठीक से जाँच और सत्यापन के बाद ही वीजा जारी किया जाता है। एक बार में आपको एक ही वीजा प्राप्त होता है, जिसका अर्थ है कि आपको किसी देश में प्रवेश करने और एक विशेष अवधि के लिए वहां रहने की अनुमति है।

भारत के आव्रजन अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के वीजा जारी किए जाते हैं जिनमें एकल प्रविष्टि वीज़ा, एकाधिक प्रवेश वीजा, व्यापार वीजा, पर्यटक आज्ञापत्र, निवास आज्ञापत्र, आगमन पर वीजा, शॉर्ट स्टे वीजा (Short Stay Visa), लॉन्ग स्टे वीजा (Long Stay Visa), कार्य वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा आदि शामिल हैं। एकल प्रविष्टि वीजा के जरिए केवल एक व्यक्ति ही किसी विशेष देश में यात्रा कर सकता है जबकि एकाधिक प्रवेश वीजा एक से अधिक लोगों के किसी विशेष देश में प्रवेश की अनुमति देता है। अर्थात यह एक से अधिक लोगों के लिए वैध है। विदेशी व्यापार वार्ता करने हेतु लघु अवधि के दौरे के लिए आवेदकों को बिजनेस वीजा जारी किया जाता है। एक देश से दूसरे देश की यात्रा के लिए पर्यटक वीजा जारी किया जाता है। किसी विशेष देश में विस्तारित ठहराव के लिए रेजिडेंस वीजा दिया जाता है। कार्य वीजा आपको एक विशेष समय के लिए किसी विशेष देश में रहने और कार्य करने की अनुमति देता है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

भारत वीजा ऑन अराईवल (visa on arrival) की सुविधा भी प्रदान करता है जिसके तहत भारतीय पासपोर्ट धारक दुनिया भर के कई देशों द्वारा दी जाने वाली आगमन सुविधा पर वीजा का लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार का वीजा किसी देश में प्रवेश कर लेने पर उस देश द्वारा ही जारी किया जाता है। इन सब के अतिरिक्त ऑनलाईन वीजा भी उपलब्ध है जिसमें वीजा प्रमाण पत्र के रूप में नहीं बल्कि कंप्यूटर में दर्ज अनुमति के रूप में दिया जाता है। किसी भी देश में प्रवेश करने और वहां रहने के लिए वीजा को कार्य या उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जिनमें H-1B, L-1, O-1, E-1, E-2 आदि वीजा भी शामिल हैं।

H-1B वीजा उन पेशेवरों के लिए है जो कम से कम स्नातक की डिग्री या उच्चतर के साथ विशेष व्यवसाय में अमेरिका में काम करने के लिए आ रहे हैं। वीजा उन व्यक्तियों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति देता है जिन्हें वहां एक विशिष्ट पद कंप्यूटर प्रोग्रामर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, अकाउंटेंट, कॉलेज प्रोफेसर आदि पर कार्य करने की पेशकश की जाती है। यह वीजा शुरू में तीन साल के लिए वैध होता है।

L-1 वीजा बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक उपयोगी साधन है, जो अमेरिका में संबंधित इकाई को सेवाएं प्रदान करने के लिए या संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवसाय स्थापित करने के लिए विदेशों से विशेष ज्ञान वाले उच्च स्तरीय प्रबंधकों, कार्यकारी अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को स्थानांतरित करने की मांग कर रहा है। यह उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने पूर्ववर्ती तीन वर्षों के भीतर एक निरंतर वर्ष के लिए विदेश में काम किया है। O-1 गैर-अप्रवासी वीजा उन व्यक्तियों के लिए है जो विज्ञान, कला, शिक्षा, व्यवसाय, या एथलेटिक्स के क्षेत्र में असाधारण क्षमता रखते हैं। यह टेलीविजन उद्योग के उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने इस क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि हासिल की है तथा इन उपलब्धियों को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त है।

E-1 और E-2 वीजा एक प्रकार के संधि और निवेशक वीजा हैं। इसके तहत किसी देश के निवेशक, व्यापारी आदि संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने व्यापार के लिए रहने की अनुमति प्राप्त करते हैं किंतु ऐसा तब ही सम्भव है जब आपके देश की अमेरिका के साथ वाणिज्यिक और नेविगेशन संधि है। इन संधियों को संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य अनुबंधित राज्य के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे अच्छे संबंधों और शांति को बढ़ावा मिलता है।

संदर्भ:
1.
https://bit.ly/2PRY7Ft
2. https://www.bankbazaar.com/visa.html
3. https://www.immigrationlawadvisor.com/H1-B_non_immigrant_visas.php
4. https://www.immigrationlawadvisor.com/L_non_immigrant_visas.php
5. https://www.immigrationlawadvisor.com/O-1_non_immigrant_visas.php
6. https://www.immigrationlawadvisor.com/E1visa.php
7. https://www.immigrationlawadvisor.com/E2visa.php



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