भारत एक विकासशील देश है तथा यहाँ पर पिछले कुछ दशकों में कई कीर्तिमान स्थापित हुए। उन्हीं कीर्तिमानों में सड़कों आदि का निर्माण, गाड़ियों आदि का प्रचलन प्रमुखता के साथ देखा जा सकता है। सड़कों और गाड़ियों आदि के बढ़ने के बाद अपराध, दुर्घटनाओं का भी बढ़ना सामने आया है। इससे निजात पाने के लिए गाड़ियों आदि का नामांकन, और अन्य कई धारणाओं का जन्म हुआ जो कि सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से अति आवश्यक था। इन सुरक्षा के बिन्दुओं में गाड़ियों का पंजीयन, प्रदूषण के कागज़ात, चालक का लाइसेंस (License), ट्राफिक नियमों का पालन करना आदि हैं। अभी हाल ही में नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 का आगमन हुआ जिसमें कई बिन्दुओं का ज़िक्र किया गया जिसपर कई चर्चाएँ हुईं। इस लेख के माध्यम से हम इस नए अधिनियम के प्रभाव और यह कैसे पुराने अधिनियम से अलग है, को पढ़ेंगे और इसके साथ ही ई-चालान (e-Challan) क्या है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है पर भी दृष्टिगोचर करेंगे।
नये अधिनियम में जो मुख्य बिंदु आगे आया, वह यह है कि इस अधिनियम में पुराने अधिनियम की अपेक्षा अधिक मूल्य का भुगतान करना पड़ेगा। इस अधिनियम के लागू होते ही ऐसी खबरें सामने आईं जिसमें कइयों को करीब 23 हज़ार तक का जुर्माना भरना पड़ा। ट्रैफिक नियमों में यदि तुरंत भुगतान न किया जाए तो कोर्ट (Court) में जाकर इस विषय पर कार्य करना पड़ता है। ट्रैफिक नियमों का पालन ना करने पर बिना किसी वकील आदि की मदद से मजिस्ट्रेट (Magistrate) के सामने पेश होकर अपनी गलती स्वीकार कर लेना एक बेहतर विकल्प होता है। ऐसा ना करने पर केस लड़ना पड़ सकता है। आभासीय अदालत का भी विकल्प इस मामले में उपलब्ध होता है जहाँ पर एक वेबलिंक (Weblink) के सहारे चालान का भुगतान किया जा सकता है।
नए ट्रैफिक अधिनियम में भारी जुर्माना एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है। इस अधिनियम में रकम को लेकर सबसे ज़्यादा वाद विवाद हुए जिसमें यह कहा जा रहा है कि इस चालान की रकम को कम होना चाहिए। आइये पुराने और नए चालान की राशि के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सामान्य गलती में जहाँ पहले 100 रूपए का प्रावधान था, वह अब 500 रूपए कर दिया गया है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पहले 500 रूपए का जुर्माना था तो अब वह 5,000 कर दिया गया है। बिना परमिट (Permit) के गाड़ी चलाने पर पहले 5,000 तक का जुर्माना लगता था तो अब वह 10,000 तक हो गया है। नशा कर के गाड़ी चलाने पर पहले 2,000 रूपए का जुर्माना लगता था, अब यह राशि 10,000 कर दी गयी है।
गाड़ी को सीमित रफ़्तार से ऊपर चलाने पर पहले 500 रूपए का चालान लगता था अब वह 5,000 कर दिया गया है। अत्यधिक भार ढोने पर पहले 2,000 का जुर्माना लगता था और प्रत्येक टन पर 1,000 रूपए देना पड़ता था जो कि अब 20,000 रूपए जुर्माना कर दिया गया और उसपर 2,000 रूपए प्रति टन देने का प्रावधान किया गया है। हेलमेट (Helmet) ना पहन कर गाड़ी चलाने पर पहले 100 रूपए का जुर्माना लगाया जाता था जो कि अब 1,000 रूपए कर दिया गया है और साथ ही 3 महीने तक लाइसेंस को रद्द करने का भी प्रावधान है।
ई-चालान एक इलेक्ट्रोनिक (Electronic) चालान भरने का तरीका है जो कि किसी प्रकार का ट्रैफिक नियम तोड़ने पर एक मैसेज (Message) पर आये हुए लिंक को क्लिक (Click) कर के ऑनलाइन (Online) भुगतान करने की सुविधा मुहैया कराता है। यातायात पुलिस ने अंततः भारत में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के प्रयास में सीसीटीवी-सक्षम ई-चालान प्रणाली पेश की है। एक सीसीटीवी कैमरा (CCTV Camera) लगातार चल रहे ट्रैफ़िक का फुटेज (Footage) रिकॉर्ड (Record) करता है। यदि कोई मोटर चालक किसी भी यातायात नियम को तोड़ता है, तो अधिनियम फुटेज में दर्ज किया जाएगा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से पकड़े गए वाहन के स्क्रीन-शॉट (Screenshot) से नंबर निकालने की कोशिश करेगी और अपराध रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा।
फिर ट्रैफिक पुलिस वाहन और उसके मालिक का विवरण खोजने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के साथ समन्वय करेगी। वाहन मालिक का नाम और पता, वाहन का मेक (Make) और मॉडल (Model) आदि जैसे विवरण, जैसे प्राप्त होते हैं, उल्लंघनकर्ता के पंजीकृत फोन नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा। इस एसएमएस में अपराध का समय, तारीख और स्थान शामिल होगा। इस प्रकार से ई-चालान भरने की प्रक्रिया सड़कों पर एक सुरक्षा मुहैया कराने का कार्य करती है। हांलाकि वर्तमान समय में भारत भर में इस प्रकार के चालान का प्रसार नहीं हो पाया है परन्तु यह तमाम बड़े शहरों में फ़ैल रहा है।
संदर्भ:
1. https://bit.ly/2t8Py1m
2. https://bit.ly/2RMAuAR
3. https://bit.ly/35g3MM4
4. https://bit.ly/2tdQXnu
चित्र सन्दर्भ:-
1. https://trafficpolicemumbai.maharashtra.gov.in/echallan/
2. https://www.youtube.com/watch?v=_ZHq_p9clE4
3. https://www.youtube.com/watch?v=8KU5NJHMacQ
4. https://www.youtube.com/watch?v=n17vyEJ0liw
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