सिख धर्म में कृपाण अपराध का हथियार नहीं बल्कि धार्मिक विश्वास का हिस्सा है

हथियार व खिलौने
14-08-2021 10:31 AM
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सिख धर्म में कृपाण अपराध का हथियार नहीं बल्कि धार्मिक विश्वास का हिस्सा है

सिख धर्म में कृपाण या तलवार रखने की शुरुआत छठे सिख गुरु हरगोबिन्द सिंह ने 1699 में शुरु की थी। गुरु हरगोबिन्द सिंह जी ने ही सिख समुदाय में संत-सिपाही की धारणा शुरु की। गुरु हरगोबिन्द सिंह जी के अनुसार एक सिख को हमेशा ईश्वर के ध्यान में लीन रहना चाहिए। साथ ही एक सिख को समाज या अपने आसपास हो रहे अधर्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बाद गुरु गोबिन्द सिंह जी ने सिखों के लिए कृपाण रखना अनिवार्य कर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए पांच चीजें अनिवार्य की थीं - केश, कड़ा, कृपाण, कंघा और कच्छा। कृपाण सिखों के पवित्र पांच ककारों में से एक है। कृपाण दो शब्दों से बना है 'कृपा' जिसका अर्थ है दया, अनुग्रह, या करुणा है, और 'आन' जिसका अर्थ है सम्मान। सिख धर्मानुसार, एक सिख के अंदर संत और सिपाही दोनों के गुण होने चाहिए।जिस प्रकार ईसाई धर्म में क्रॉस (cross) मुस्लिम में हिजाब पवित्र माने जाते हैं उसी प्रकार सिख धर्म कृपाण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में मध्यकालीन भारत के पंजाब क्षेत्र में हुई थी। इसकी स्थापना के समय, यह सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र मुगल साम्राज्य द्वारा शासित था। सिख धर्म के संस्थापक और इसके पहले गुरु, गुरु नानक के समय में, सिख धर्म प्रचलित हिंदू और मुस्लिम दोनों शिक्षाओं के प्रतिवाद के रूप में फला- फूला। परंतु सिखों और अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं थे। पांचवें गुरु, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ में मुस्लिम और हिंदू शिक्षाओं के संदर्भ को हटाने से इनकार कर दिया तथा उन्हें मुगलों द्वारा बुलाया गया और उन्हें मार डाला गया। इस घटना को सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है। गुरु अर्जुन के पुत्र गुरु हरगोबिंद के तहत सिखों के सैन्यीकरण को देखा गया,गुरु हरगोबिंद ने लोगों की रक्षा के लिए एक रक्षात्मक सेना का निर्माण किया, उन्होंने पहले संत सिपाही, या "संत सैनिकों" की धारणा के माध्यम से कृपाण के विचार की अवधारणा की।
कृपाण या तलवार हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हैं। सिख धर्म में कृपाण वीरता दिखाने और आत्मरक्षा के लिए रखा जाता है। कृपाण एक सिख को अपने आसपास होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने और उसके लड़ने का जज्बा प्रदान करता है। परंपरागत रूप से, एक सिख को कभी भी सिखाया नहीं जाता है कि क्रोध में या दुर्भावनापूर्ण हमले के लिए कृपाण का प्रयोग करें। हालाँकि इसका उपयोग आत्मरक्षा में या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। सिखों द्वारा पहना जाने वाला मानक कृपाण लगभग 6 इंच (15 सेमी) लंबा होता है, जबकि इसका ब्लेड आमतौर पर 3.5 इंच (9 सेमी) लंबा होता है,इसके अलावा, कृपाण को एक म्यान में रखा जाता है जो इसे सुरक्षा प्रदान करता है।
भारत में सिख धर्म की उत्पत्ति मुगल काल के दौरान हुई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में सिखों द्वारा कृपाण रखे जाने को अवैध नहीं माना गया है। सिखों को भारत में आंतरिक उड़ानों में कृपाण ले जाने की अनुमति भी है।परन्तु पहले ऐसा नहीं था।सिखों द्वारा धार्मिक रूप से कृपाण को अनिवार्य रूप से रखने के कानूनी अधिकार का दावा करने के लिए शुरू किया गया अभियान 1878 के भारतीय शस्त्र अधिनियम (XI) के तहत अस्वीकार कर दिया गया था। इस अधिनियम के तहत, कोई भी व्यक्ति सशस्त्र नहीं जा सकता था। 20वीं सदी की शुरुआत में विभिन्न सिख धार्मिक निकायों, विशेष रूप से प्रमुख खालसा दीवान ने सरकार से अनुरोध किया कि सिखों को उनके धर्म के अनुसार कृपाण रखने की स्वतंत्रता दी जाए। प्रथम विश्व युद्ध के समय, ब्रिटिश सरकार, इस डर से कि कृपाण रखने पर प्रतिबंध भारतीय सेना में सिखों की भर्ती को प्रभावित करेगा, इस प्रावधान के प्रवर्तन में ढील देना उचित समझा। इस प्रकार 1914 और 1918 के बीच सरकार द्वारा जारी अलग-अलग अधिसूचनाओं द्वारा, सिखों को पूरे ब्रिटिश भारत में कृपाण रखने या ले जाने की स्वतंत्रता दी गई थी।
गुरुद्वारा सुधार आंदोलन (1920-25) के दौरान कृपाण रखना एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन गया। जैसे ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee) और शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) द्वारा शुरू किए गए आंदोलन ने गति पकड़ी, ब्रिटिश भारत सरकार ने दोनों अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया। कृपाण रखने वाले सिखों पर मुकदमा चलाया जाने लगा और उन्हें जेल में डाल दिया गया, तथा सशस्त्र बलों में कई सिख सैनिकों को कृपाण रखने के लिए कोर्ट-मार्शल (court- martialled) किया गया और सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
अकाली दल का कृपाण आंदोलन 1921-22 के दौरान पूरे जोरों पर रहा जब काली पगड़ी और कृपाण सिखों की अवज्ञा (defiance) के प्रतीक बन गए। अकालियों ने पूर्ण आकार के कृपाण ले जाना शुरू कर दिया। भारतीय शस्त्र अधिनियम के उल्लंघन के लिए हजारों सिखों को जेल भेजा गया था। 1922 में, पंजाब के राज्यपाल ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के साथ बातचीत शुरू की। एक समझौता किया गया जिसके अनुसार पंजाब सरकार की ओर से एक घोषणा की गई कि कृपाण पहनने, रखने और ले जाने के लिए सिखों पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। मार्च 1922 में, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सिखों को निर्देश जारी किया कि वे कृपाण अवश्य रखें जो उनके धार्मिक प्रतीकों में से एक है, लेकिन इसे केवल प्रार्थना (अरदास), दीक्षा समारोह (अमृत प्रचार) के लिए ही निकाला जा सकता है। इस तरह से कृपाण रखने और ले जाने का अधिकार प्राप्त हुआ और कृपाण मोर्चा समाप्त हो गया।
यदि दुनिया भर में इसकी वैधता के बारे के बात की जाये तो वर्तमान समय में सिखों द्वारा कृपाण रखने की की अनुमति देने के बारे में बहस होती ही रही है, क्योंकि यह ब्लेड (blade) वाले हथियारों के अंतर्गत आता है, जिन को रखने पर प्रतिबंध होता है। परंतु कुछ देशों में सिखों को अनुमति दी गई है कि वे कृपाण धारण कर सकते हैं।12 अक्टूबर 2009 को बेल्जियम (Belgium) की एंटवर्प (Antwerp) अदालत ने कृपाण को एक धार्मिक प्रतीक घोषित कर दिया और इसे रखने का अनुमति दी। कनाडा (Canada) में अधिकांश सार्वजनिक स्थानों पर कृपाण की अनुमति है। परंतु डेनमार्क (Denmark) में 24 अक्टूबर 2006 को, कोपेनहेगन सिटी कोर्ट (Copenhagen City Court)ने सिख द्वारा कृपाण पहनना अवैध करार दिया था, इस प्रकार डेनमार्क इस तरह के फैसले को पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। स्वीडन (Sweden) में सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों पर प्रतिबंध है जिसमें चाकू शामिल हैं जब तक कि मनोरंजन (मछली पकड़ने) या पेशे के लिए उपयोग नहीं किया जाता हो, परंतु कुछ छोटे चाकू ले जाने की अनुमति है, जिनमें कृपाण भी शामिल है। यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) के इंग्लैंड और वेल्स (England and Wales) में सार्वजनिक स्थान पर बिना वैध कारण के कृपाण रखना आपराधिक न्याय अधिनियम 1988 की धारा 139 के तहत अवैध है। परंतु लंदन (London) में 2012 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में निषिद्ध वस्तुओं की आधिकारिक सूची में सभी प्रकार के हथियारों को प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन स्पष्ट रूप से कृपाण की अनुमति दी गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका (United States) में1994 में, नौवें सर्किट (Ninth Circuit) ने माना कि पब्लिक स्कूल में सिख छात्रों को कृपाण पहनने का अधिकार है।

संदर्भ:
https://bit.ly/37Bqwca
https://bit.ly/2VDrPFp
https://bit.ly/3yFfeQe

चित्र संदर्भ
1. कृपाण और करण पहने सिख का एक चित्रण (wikimeida)
2. मटकसाली शैली की कृपाण का एक चित्रण (flickr)
3. कृपाण सहित खालसा- निहंग सिंह का एक चित्रण (flickr)

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