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विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए सरकार द्वारा पेंशन योजना लागू की गई है। यह योजना 18-59 वर्ष की आयु की उन महिलाओं के लिए है, जिनके पति के निधन के बाद वे अपना जीवन निर्वाह करने में असमर्थ हो गई हों। इस योजना को प्राप्त करने के लिए परिवार की आय रु. 12500/- प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा भी निराश्रित महिलाओं के कल्याण के लिए विधवा पेंशन योजना को शुरू किया गया है। यह योजना उत्तर प्रदेश की पात्र विधवाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना के पात्र लाभार्थियों को राज्य सरकार से प्रति माह 500 रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
इस योजना का लाभ निम्न श्रेणी में आने वाले लोग उठा सकते हैं:
• महिलाएं, जिनकी उम्र 18-60 वर्ष के बीच है।
• महिलाएं, जो उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हैं।
• जिनकी पारिवारिक आय रु.10,000 प्रति माह ही है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज निम्न हैं:
1. आवेदक की पासपोर्ट साइज तस्वीर
2. जन्म प्रमाणपत्र
3. पहचान प्रमाणपत्र (वोटर आईडी / आधार कार्ड)
4. गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड
5. बैंक में खाता
6. आय प्रमाणपत्र
7. पति का मृत्यु प्रमाणपत्र
विधवा पेंशन योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया निम्नलिखित हैं:
• सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/ पर जाएं।
• फिर पोर्टल के होमपेज पर 'निराश्रित महिला पेंशन' (Widow Pension) पर क्लिक करें।
• अब 'ऑनलाइन आवेदन करें' (Apply Now) पर क्लिक करें।
• योजना के लिए आवेदन करने के लिए 'न्यू एंट्री फॉर्म' (New Entry Form) पर क्लिक करें।
• आवश्यक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें और स्कैन किए गए दस्तावेजों को संलग्न करें।
• अंत में आवेदन जमा करने के लिए ''सेव'' (Save) पर क्लिक करें।
आवेदन जमा करने के बाद, आपको प्राप्ति सूचना के रूप में एक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। इस प्राप्ति सूचना के माध्यम से आवेदन की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। आवेदन पत्र भरने के बाद आवेदक को फिर से उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पर ''आवेदन की स्थिति'' पर क्लिक करें। लखनऊ में भी विधवाओं के लिए महिला कल्याण विभाग के तेहत ''निराश्रित महिलाओं को पेंशन वितरण'' नामक योजना है जिसकी पूरी सूची उत्तर प्रदेश सर्कार द्वारा अपनी वेबसाइट https://lucknow.nic.in पर जारी की गयी है। इस सूची को आप इस लिंक पर क्लिक कर के भी देख सकते है https://lucknow.nic.in/survey2018-ww-womenpension/।
संदर्भ :-
1. http://www.nari.nic.in/hi/schemes/pension-widows-and-destitute-womenA. City Subscribers (FB + App) - This is the Total city-based unique subscribers from the Prarang Hindi FB page and the Prarang App who reached this specific post.
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